सीएम साय का बड़ा बयान: 'PSC घोटाले की नहीं होगी पुनरावृत्ति', विधानसभा में परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला कानून पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र संपन्न। सीएम विष्णुदेव साय ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े कानून की घोषणा की। अब पेपर लीक और धांधली करने वालों को होगी 3 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना और संपत्ति होगी कुर्क।Puja Sahu
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्र के समापन पर सदन की कार्यवाही और पारित हुए महत्वपूर्ण विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस सत्र को प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
15 बैठकों में गूंजे जनहित के मुद्दे
सत्र की उपलब्धियों पर बात करते हुए सीएम साय ने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें हुईं। सदन में सदस्यों ने जनहित से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे और सार्थक चर्चा की। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयक विधिवत रूप से पारित किए गए।
भ्रष्टाचार पर नकेल: परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नया कानून
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से दो विधेयकों के पारित होने पर हर्ष व्यक्त किया, जो प्रदेश की शिक्षा और रोजगार प्रणाली में सुधार लाएंगे:
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परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक: परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए सख्त प्रावधान।
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कर्मचारी चयन मंडल विधेयक: भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए।
दोषियों को जेल और भारी जुर्माना
पिछली सरकार के दौरान पीएससी (PSC) घोटाले और परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए सीएम साय ने कहा, "पिछले समय में कई अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। पीएससी घोटाले के दोषी अब दंडित हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम यह सख्त प्रावधान लाए हैं।"
विधेयक के मुख्य बिंदु:
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सजा का प्रावधान: परीक्षा में गलत साधनों का उपयोग करने या गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल होगी।
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आर्थिक दंड: दोषियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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संपत्ति कुर्की: नकल माफियाओं और गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति कुर्क करने का भी कड़ा प्रावधान इस विधेयक में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन कदमों से प्रदेश के युवाओं में विश्वास जगेगा और आने वाली भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होंगी।
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