छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे 'बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026' का शुभारंभ
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026' का शुभारंभ किया। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल के अधिभार में 100% और मूल राशि में 75% तक की भारी छूट मिलेगी। जानें आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता।Puja Sahu
रायपुर: प्रदेश के निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों और किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरुवार को एक नई जनहितैषी योजना का आगाज करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा तैयार की गई 'मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026' का भव्य शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय स्थित अटल बिहारी वाजपेई सभागार में किया जाएगा।
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो लंबे समय से बकाया बिजली बिलों के बोझ तले दबे हैं। मुख्यमंत्री साय की मंशा के अनुरूप, बिजली कंपनी ने घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारी छूट का प्रावधान किया है।
इन तीन श्रेणियों को मिलेगा लाभ
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कमर के अनुसार, योजना के तहत उपभोक्ताओं को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:
- निष्क्रिय उपभोक्ता: ऐसे उपभोक्ता जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय हो चुका है।
- सक्रिय एकल बत्ती उपभोक्ता: वर्तमान में सक्रिय ऐसे परिवार जो एकल बत्ती कनेक्शन योजना का लाभ ले रहे हैं।
- सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता: वर्तमान में सक्रिय अशासकीय घरेलू और अशासकीय कृषि उपभोक्ता।
योजना के मुख्य आकर्षण और छूट
यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने पुराने बकाया को खत्म करना चाहते हैं। योजना की प्रमुख शर्तें और लाभ इस प्रकार हैं:
- अधिभार में 100% छूट: योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर लगने वाले अधिभार (ब्याज) में पूरी तरह छूट दी जाएगी।
- मूल राशि में 75% तक की छूट: कुछ विशेष श्रेणियों में उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि में 75% तक की बड़ी राहत मिलेगी।
- किश्तों की सुविधा: छूट के बाद शेष बची राशि को उपभोक्ता किश्तों में जमा कर सकेंगे। राहत की बात यह है कि आगामी महीनों में किश्तों के भुगतान पर कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं देना होगा।
- पंजीयन अनिवार्य: योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपना पंजीकरण कराना होगा।
- प्रवेश शुल्क: पंजीकरण के समय कुल बकाया राशि का न्यूनतम 10% भुगतान करना अनिवार्य होगा।
कब तक प्रभावी रहेगी योजना?
यह योजना सीमित समय के लिए है। उपभोक्ता 30 जून 2026 तक इस योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बकाया बिलों से मुक्ति पा सकते हैं।
यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र पर संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज और बकाया राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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