उपभोक्ता फोरम फैसला : E20 पेट्रोल से कार खराब होने पर रायपुर उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला, कंपनी को नई कार देने का आदेश
रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने के मामले में देश का एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।Bhupesh Tandiya
रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने के मामले में देश का एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी और डीलर की सेवा में कमी मानते हुए पीड़ित उपभोक्ता को नई कार देने का आदेश दिया है।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित कार का इंजन E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं था, जिसके कारण वाहन में तकनीकी खराबी आई। ऐसे में वाहन निर्माता और डीलर दोनों उपभोक्ता को संतोषजनक सेवा देने में विफल रहे।
आयोग ने निर्देश दिया है कि कंपनी 45 दिनों के भीतर पीड़ित को नई कार उपलब्ध कराए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को कार की कीमत के रूप में 20.50 लाख रुपये वापस करने होंगे।
इसके अलावा आयोग ने मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपये तथा वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं। इस तरह कंपनी को कुल करीब 21.60 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
आदेश का 45 दिनों के भीतर पालन नहीं करने की स्थिति में कंपनी को पूरी राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
उपभोक्ता आयोग का यह फैसला E20 पेट्रोल से जुड़े मामलों में देशभर के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय वाहन निर्माताओं की जवाबदेही तय करने और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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