ऑपरेशन ‘निश्चय’: एम्बुलेंस से हो रही थी गांजा तस्करी, रायपुर पुलिस ने किया अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश
ऑपरेशन ‘निश्चय’ के तहत महासमुंद पुलिस और ANTF की बड़ी कार्रवाई; एम्बुलेंस से तस्करी किया जा रहा 2.60 करोड़ का 520 किलो गांजा ज़ब्त। 9 आरोपी गिरफ्तार, 5.5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क।Puja Sahu
महासमुंद / रायपुर: नशे के सौदागरों के खिलाफ रायपुर रेंज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन निश्चय' को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और महासमुंद पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में एम्बुलेंस के जरिए की जा रही गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 520 किलो अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये आंकी गई है।
एम्बुलेंस का इस्तेमाल
पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तस्कर ओडिशा से महाराष्ट्र तक गांजा पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रहे थे ताकि पुलिस चेकिंग से बचा जा सके। इस मामले में पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तस्करी का मास्टरमाइंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकाश जाधव भी शामिल है। जांच में पता चला है कि वह पिछले एक साल में कम से कम 6 बार गांजे की बड़ी खेप ट्रांसपोर्ट कर चुका है।
पूरी सप्लाई चेन का हुआ खुलासा
महासमुंद के कोमाखान थाना क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 'एंड-टू-एंड' नेटवर्क को ध्वस्त किया है।
- मुख्य खरीदार: पुणे निवासी रामदास चंदू सोनवाने, जो अपने बेटों के साथ मिलकर वितरण नेटवर्क चला रहा था।
- ट्रांसपोर्ट किंगपिन: आकाश जाधव (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)।
- सप्लायर: रंजन दुर्गा, जो ओडिशा के कालाहांडी से गांजा इकट्ठा कर सप्लाई करता था।
- अन्य: 2 खुदरा विक्रेता और 4 अन्य ट्रांसपोर्टर भी गिरफ्तार किए गए हैं।

करोड़ों की संपत्ति होगी ज़ब्त
पुलिस ने इस गिरोह की अवैध कमाई से बनाई गई लगभग 5.5 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की है। इसमें मुख्य खरीदार सोनवाने की 4 करोड़ और आकाश जाधव की 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है, जिसे SAFEMA एक्ट के तहत ज़ब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस की अपील
"नशे के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। यदि आपके पास नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी कोई भी जानकारी है, तो पुलिस या ANTF को सूचित करें। आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।"
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना कोमाखान में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।
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